Maiya Samman Yojana Jharkhand Document New Update :
Maiya Samman Yojana Jharkhand मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण योजना साबित हुई है इस योजना के चलते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार स्थापित की है आप इस योजना को लेकर पहले लाभार्थी महिलाओं को₹1000 की राशि दी जाती थी आप उससे बढ़कर ढाई हजार रुपए कर दी गई है| पर 2500 की राशि अब तक किसी महिला को मिली नहीं है।

आप झारखंड सरकार नया सम्मान योजना को नया पोर्टल लॉन्च किया है उसी के चलते हैं कोई दस्तावेज जरुरी है | आइये जानते है कोंसे दस्तावेज इस योजना के लिए जरूरी है।
Maiya Samman Yojana सम्मान योजना फॉर्म की जांच होगी
मैया सामान योजना झारखंड सरकार ने अब तक हर महीने ₹ 1000 से 4 महीने की राशि हर महिला के बैंक अकाउंट में जमा कर दी है पर उसी के बाद विधानसभा के इलेक्शन होने के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने महीने की हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर ₹2500 कर दिया था अब वह ढाई हजार रुपए की राशि के लिए तकनीकी कारणो को चलते दिक्कत जा रही है।
झारखंड सरकार ने नया सम्मान योजना का नया पोर्टल जारी किया है अब उसे पोर्टल से सभी महिलाओं के एप्लीकेशन की जांच की जाएगी उसे जांच के लिए BDO को या प्रखंड अधिकारियों के नियुक्त कर के सभी फार्म की सही जांच होगी इसलिए कुछ जरूरी दस्तावेज महत्वपूर्ण हो होंगे।

Maiya Samman Yojana जरूरी दस्तावेज
मैया सम्मान योजना को लेकर हाल ही में बड़ा अपडेट सामने आया है| नया अपडेट के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करना और उसे डिबेट लिंक बैंक से होना यह भी बहुत जरूरी है। आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है और आधार कार्ड के बिना कोई भी महिला को उनके बैंक अकाउंट में राज्य सरकार की महीने की राशि नहीं आएगी। मैया सम्मान योजना की छट्टी क़िस्त की राशि 2025 रुपए जल्दी नए पोर्टल के जरिए राज्य सरकार महिलाओं के बैंक खाते में जल्दी भेजेगी।

Maiya Samman Yojana कैसे मिलेगा योजना का लाभ
- महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला आवेदक उड़ीसा राज्य की मूल निवासी हो।
- वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक न हो।
- सरकारी नौकरी में कार्यरत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
- पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रही महिलाएं आवेदन नहीं कर सकतीं।
- महिला करदाता (Taxpayer) नहीं होनी चाहिए।