मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana) की पूरी जानकारी

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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana :

Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana : मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक नवाचारी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में बेटियों को सशक्त बनाना और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, बेटियों को जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक के विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ में शुरू की गई थी।

योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इसके तहत, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने सपनों को पूरा कर सकें।

कन्या सुमंगला योजना में वित्तीय सहायता के चरण Steps of financial assistance in Kanya Sumangala Yojana

चरण सहायता राशि (₹) शर्तें

बेटी के जन्म पर ₹2,000 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद जन्म लेने वाली बेटियां।

जन्म के 1 वर्ष के भीतर टीकाकरण ₹1,000 सम्पूर्ण टीकाकरण पूरा होना चाहिए।

कक्षा 1 में प्रवेश ₹2,000 प्रथम कक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य।

कक्षा 6 में प्रवेश ₹2,000 छठी कक्षा में दाखिला अनिवार्य।

कक्षा 9 में प्रवेश ₹3,000 नवीं कक्षा में नामांकन।

स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश ₹5,000 किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में स्नातक/डिप्लोमा प्रवेश।

पात्रता के नियम

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें आवश्यक हैं:
1. स्थायी निवास:
लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. बेटियों की संख्या:
* एक परिवार में अधिकतम दो बेटियां योजना के लिए पात्र होंगी।
* यदि जुड़वा बेटियां हों, तो तीसरी बेटी को भी शामिल किया जाएगा।
* गोद ली गई बेटियां भी योजना का लाभ उठा सकती हैं।
3. आय सीमा:
* परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. पंजीकरण की समय सीमा:
* बालिका के जन्म के 6 महीने के भीतर योजना में पंजीकरण कराना आवश्यक है।

Kanya Sumangala Yojana की शर्तें

  1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो।
  2. उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो।
  3. निवास प्रमाण पत्र के रूप में राशन कार्ड, आधार कार्वो, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
  4. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो।
  5. परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों।
  6. परिवार की दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  7. यदि किसी महिला की पहली संतान लड़की है और अगले प्रसव से जुड़वां बच्चियां पैदा होती हैं ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना का लाभ दिया जाएगा
  8. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो जैविक संतानों तथा कानूनी रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी।


आवेदन प्रक्रिया Application Process

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
1. वेबसाइट पर जाएं:
* योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं।
2. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें:
* नागरिक सेवा पोर्टल पर क्लिक करें और ‘यहां आवेदन करें’ विकल्प चुनें।
* आवश्यक जानकारी भरें और सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
3. सत्यापन:
* फॉर्म सबमिट करने के बाद सत्यापन के लिए मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
4. लॉगिन करें:
* पंजीकरण पूरा होने के बाद, अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
5. आवेदन फॉर्म सबमिट करें:
* आवेदन फॉर्म को पूरी जानकारी के साथ भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
6. फाइनल सबमिशन:
* प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदन का प्रिंटआउट लें।

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ Documents Required for Kanya Sumangla Yojana

  1. आवेदक का आधार कार्ड।
  2. बेटी का जन्म प्रमाण पत्र।
  3. परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
  4. उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
  5. बैंक खाता पासबुक।
  6. पासपोर्ट साइज फोटो।
  7. गोद लिए बच्चों के लिए प्रमाण पत्र।

कन्या सुमंगला योजना का लाभ कैसे चेक करें How to Check Benefits of Kanya Sumangla Yojana

  1. योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. नागरिक सेवा पोर्टल’ पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन करके ‘Track Application Status’ विकल्प चुनें।
  4. रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और सबमिट करें।
  5. आवेदन और भुगतान की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभ Benefits of Chief Minister Kanya Sumangala Yojana

  1. शिक्षा का प्रोत्साहन:
    * योजना के तहत बेटियां बिना वित्तीय बाधाओं के अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं।
  2. आर्थिक सहायता:
    * गरीब परिवारों को बेटियों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
  3. लैंगिक समानता:
    * इस योजना से बेटियों के प्रति परिवारों का रवैया सकारात्मक होता है।
  4. सशक्तिकरण:
    * बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना सहायक है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)

  1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू हुई?
    यह योजना 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च की गई थी।
  2. योजना का लाभ किसे मिलता है?
    योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की अधिकतम दो बेटियों को मिलता है।
  3. योजना की कुल धनराशि कितनी है?
    कन्या सुमंगला योजना के तहत प्रत्येक बेटी को ₹25,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  4. क्या जुड़वा बच्चियां योजना के लिए पात्र हैं?
    हाँ, जुड़वा बेटियां भी योजना के लिए पात्र हैं।
  5. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है या ऑफलाइन?
    आवेदन प्रक्रिया दोनों माध्यमों से की जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी गई है।
  6. योजना के लिए आय सीमा क्या है?
    लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    निष्कर्ष conclusion
    मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं को शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करने का एक सराहनीय कदम है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल लैंगिक समानता और समृद्धि की दिशा में एक मजबूत आधारशिला है।

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